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मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने अटैच की, जाकिर नाईक की 18 करोड़ की संपत्ति.

नई दिल्ली, 20 मार्च (हिस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को विवादास्पद मुस्लिम प्रचारक जाकिर नाईक की 18 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर दी है। ईडी ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत् की है। इसमें म्युचल फंड, रियल इस्टेट और बैंक बेलेंस शामिल हैं।

ईडी ने जाकिर नाईक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के खिलाफ हवाला कारोबार का मामला दर्ज किया था। ईडी ने ये केस एनआईए द्वारा नवंबर, 2016 में जाकिर नाईक और उनके संगठन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद किया था। आरोप था कि जाकिर नाईक और उनके सहयोगी भारत में अपने स्वार्थ के लिए द्वेष फैला रहे हैं। जाकिर नाईक के भड़काऊ भाषणों के चलते कई युवकों ने गैरकानूनी राह पकड़ी थी। जिसके बाद जाकिर नाईक के संगठन आईआरएफ को बैन कर दिया गया। जाकिर हुसैन के खिलाफ चार सम्मन जारी किए गए, लेकिन उसने इनका पालन नहीं किया। बाद में जाकिर हुसैन के एक सहयोगी को इन्ही गैरकानूनी गतिविधियों के चलते गिरफ्तार किया गया।

सोमवार को की गई कार्रवाई में आईआरएफ के 9.41 करोड़ रुपये के म्युचल फंड, 68 लाख रुपये कीमत का गोडाउन, 7.05 करोड़ कीमत की मीडिया कंपनी और स्कूल की बिल्डिंग, 5 बैंक एकाउंट्स जिसमें 1.23 करोड़ रुपये थे, उन सभी को अटैच कर दिया गया।

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