भुजबल को वीआईपी ट्रीटमेंट देनेवाले जेजे अस्पताल के डीन दोषी करार.
मुंबई, 13 जनवरी = आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री छगन भुजबल को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के मामले में पीएमएलए न्यायालय ने जेजे अस्पताल के डीन डॉ. तात्याराव लहाने को दोषी पाया है। इस मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होने वाली है।
गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय पूर्व मंत्री छगन भुजबल को गिरफ्तार कर जांच कर रहा है। इस जांच के दरम्यान भुजबल को आर्थर रोड जेल में रखा गया है। आर्थर रोड जेल में छगन भुजबल को सीने में दर्द के बाद जेजे अस्पताल में भेजा गया था। उस समय जेजे अस्पताल के डीन लहाने ने भुजबल को वीआई ट्रीटमेंट दिया था, इस तरह का आरोप समाजसेविका अंजली दमानिया ने लगाया था। दमानिया ने इस मामले को लेकर पीएमएलए कोर्ट में याचिका भी दायर की थी।
शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए पीएमएलए न्यायालय ने कहा कि डॉ. लहाने ने कोर्ट के आदेश का सही तरीके से पालन नहीं किया है जिससे कोर्ट का अपमान हुआ है। पीएमएलए न्यायालय खुद के अपमान मामले पर सजा नहीं सुना सकता, इसलिए अब यह मामला हाईकोर्ट को सौंप दिया गया है।