भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को जमानत मिली
लखनऊ (30 मई)
बशिष्ठ चौबे
बाबरी मस्जिद केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को जमानत मिली। इन सभी को 20-20 हजार के मुचलके पर जमानत मिली। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने आरोप खारिज करने की मांग की है। सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, कोर्ट इस मांग पर आज फैसला सुनाएगा।
अयोध्या के विवादित ढांचा ध्वंस की सुनवाई के मामले में आज लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भेंट करने के बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट पहुंचे। लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस से लाल कृष्ण आडवाणी, डॉ.मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और विनय कटियार समेत अन्य सभी आरोपी काफिला में सीबीआई की विशेष अदालत के लिए निकले। लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस से लाल कृष्ण आडवाणी, डॉ.मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और विनय कटियार समेत अन्य सभी आरोपी काफिला में सीबीआई की विशेष अदालत के लिए निकले।
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लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंभरा, गिरिराज किशोर, अशोक सिंहल, विष्णु हरि डालमिया, उमा भारती और विनय कटियार सहित 8 नेताओं पर अयोध्या में मंच से हिंसा भड़काने का आरोप हैं