पालघर समीर पिम्पले हत्या कांड के आरोपी समिधा पिम्पले और संतोष संखे की जमानत अर्जी ख़ारिज .
पालघर समीर पिम्पले हत्याकांड की आरोपी शिक्षिका समिधा पिम्पले और उसके दोस्त संतोष संखे की (9जनवरी 16) बुधवार को पालघर सेशन कोर्ट के न्यायधीश एम .एस क्षीरसागर ने जमानत की अर्जी की ख़ारिज .
[क्या है मामला]
पालघर में समिधा पिम्पले नामक एक शिक्षिका पर इश्क का बुखार इस कदर चढ़ा की उसने 9 जुलाई 2015को अपने प्रेमी संतोष संखे के साथ मिलकर अपने ही पति समीर पिम्पले की हत्या कर डाली . पालघर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के दिन समिधा पिम्पले और उसके पति समीर पिम्पले में शरीर संबंध बनाने को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया था . जिसमे घर में रखे कपाट से समीर घायल हो गया और उसके चेहरे से खून बहने लगा .उसी मौके का फायदा उठाते हुए समिधा ने अपने घायल पति को कमरे में बंद करके अपने प्रेमी संतोष संखे को घर पर बुलाया और दोनों ने मिलकर पहले समीर के साथ मारपिट की . उसके बाद उसका हाथ पीछे करके सेल्वर टेप से चिपका कर समिधा उसके पेट पर बैठ कर उसके दोनों पैर को दबाकर रखा उसके प्रेमी संतोष ने तकिया से उसका मुह को तबतक दबा कर रखा जब तक समीर की मौत नहीं हो गयी . उसके बाद दोनों ने उसे घर के बाथरूम में उल्टा सुला कर बाथरूम का नल चालू कर बाथरूम में रखे सभी सामान को तितर – बितर कर इसे एक घटना का रूप देने की कोशिश .उसके बाद समिधा और उसका प्रेमी सारे सबुत मिटाकर घर से बाहर चले गए ,
तभी से दोनों जेल में बंद है और उन्हों ने पालघर शेसन कोर्ट में जमान के लिए अर्जी की जिस अर्जी पर 5 जनवरी को न्यायधीश एम .एस क्षीरसागर ने सुनवाई करते हुए उनकी जमानत की अर्जी ख़ारिज कर डी , समिधा पिम्पले और समीर पिम्पले दोनों पालघर जिला में प्रायमरी स्कूल में शिक्षक थे और इनको करीब सात साल का एक लड़का भी हैं .जो लड़की के परिवार वालो के पास है ,