पालघर जिप, पंस में महिलओं के लिए 23 मार्च को होगा आरक्षण ||सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद 15 पालघर जिला परिषद और 14 पंचायत समिति सदस्यों की सदयस्ता हुई निरस्त
पालघर : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिक्त हुई पालघर जिला परिषद और पंचायत समिति की सीटें 23 मार्च को जनरल महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी.जिसके बाद 24 मार्च को पालघर के डीएम आरक्षित हुई सिटों की घोषणा करेंगे.रिक्त हुई इन सिटों पर जल्द ही चुनाव होने है, जिसके लिए चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकता है .
सुप्रीम कोर्ट और राज्य चुनाव आयोग के आदेश के बाद पालघर के डीएम डॉ .माणिक गुरसल ने अभी 6 मार्च को ओबीसी आरक्षण के तहत पालघर जिला परिषद में चुनकर आये 15 सदस्यों का और इसके अंतर्गत आनेवाले 8 पंचायतसमिति के 14 सदस्यों का सदस्यता निरस्त कर दिया था ।
बता दे कि अभी 7 जनवरी 2020 को पालघर जिला परिषद और जिला परिषद के अंतर्गत आने वाली 8 पंचायत समिति के लिए मतदान हुवा था । और 8 जनवरी को इस चुनाव का चुनाव परिणाम घोषित किया गया था । वही इस चुनाव के बाद सीटों को लेकर हुए आरक्षण के खिलाफ़ कुछ लोगो द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका (क्रमांक -180/2019 ) दायर करके, यह मांग की गई थी की ओबीसी आरक्षण के तहत चुनकर आये लोगो का सदस्यता निरस्त किया जाए.
उनका कहना था की इस चुनाव के लिए जो सीटें आरक्षित की गई है वह कानून को ताख पर रख की गई है. इन सिटों पर चुनाव प्रशासन की तरफ से एससी ,एसटी और ओबीसी के लिए 92.98 प्रतिशत आरक्षण घोषित किया गया है । जबकि कानून 50 प्रतिशत से ज्यादा का आरक्षण नही दिया जा सकता ।
इस रिट याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के.कृष्णमूर्ति ने ओबीसी आरक्षण के तहत चुनकर आए सदस्यों का सदस्यता निरस्त करने,और वि.भारत सरकार के बीच के आदेशाअनुसार 50 प्रतिशत आरक्षण रख कर फिर से चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया था । कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने पालघर के डीएम को इनकी सदस्यता को निरस्त करने का आदेश दिया था .