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पदोन्नति में आरक्षण का मामला संविधान बेंच को रेफर
नई दिल्ली, 14 नवम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के मामले को संविधान बेंच को रेफर कर दिया है। इस मामले पर मध्यप्रदेश की याचिका के साथ बिहार और त्रिपुरा की याचिकाओं को एक साथ टैग कर दिया गया है।
जानकारी हो कि 2002 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को लागू किया था। जो वर्तमान शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी लागू कर रखा है। लेकिन इस फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।