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पतंजलि को 600 एकड़ जमीन सस्ते में बेचने पर, हाईकोर्ट की महाराष्ट्र सरकार को फटकार

मुंबई, 06 मई = बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि क्या नागपुर में पतंजलि आयुर्वेद को 600 एकड़ से ज्यादा जमीन क्या मामूली कीमत पर दी गई है और अगर कोई छूट दी गई तो उसके आधार क्या हैं? हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 हफ्ते के अंदर हलफनामे के साथ जवाब पेश करने को कहा है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद को 600 एकड़ से ज्यादा जमीन आवंटित की है। इसके विरोध में मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरूपम ने एक याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरूपम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उल्लेखनीय है कि निरुपम ने कंपनी को जमीन आवंटन में अनियमितता के आरोप लगाए हैं।

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नागपुर के मल्टी मोडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट (एमआईएचएएन) में फूड पार्क बनाने के लिए जमीन का आवंटन किया गया है। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश चेल्लुर ने कहा, हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि अगर कंपनी को छूट दी गई है तो किस आधार पर दी गई है। हम जानना चाहते हैं कि क्या मामूली कीमत पर जमीन दी गई है। अदालत ने यह भी कहा कि, हम जानना चाहते हैं कि क्या किसानों की जमीन लेकर कंपनी को आवंटित किया गया है? उन्होंने कहा कि हलफनामे में सरकार को कंपनी की तरफ से सौंपे गए प्रस्ताव को शामिल किया जाना चाहिए और जमीन आवंटन से संबंधित सभी कागजत के साथ पूरा ब्यौरा होना चाहिए। सरकार को इस संदर्भ में 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब हलफनामे के साथ देना है।

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