नियमानुसार हुई थी संजय दत्त की रिहाई : जेल विभाग
मुंबई, 14 जून = महाराष्ट्र के जेल विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस साल फरवरी में संजय दत्त की रिहाई नियमानुसार हुई। संजय दत्त की रिहाई को लेकर दायर हुई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से तीखे सवाल किए थे और तीन सप्ताह में रिपोर्ट अदालत में जमा करने का आदेश दिया था।
मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद खबर है कि जेल विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि 25 फरवरी को संजय दत्त की रिहाई में सभी नियमों का पालन हुआ और उनको किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई। सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिहाई को लेकर सभी स्तर पर जेल अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया था।
जेल प्रशासन के डीआईजी से लेकर सभी अधिकारियों से इस बाबत रिपोर्ट मंगवाने के बाद ही राज्य सरकार की ओर से संजय दत्त की रिहाई को हरी झंडी दी गई। राज्य सरकार ने अच्छे आचरण के आधार पर संजय दत्त की रिहाई में छूट को लेकर ही याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अच्छे आचरण को लेकर सख्त टिप्पणी की थी।