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निजता के अधिकार संबंधी फैसले से प्रभावित होगा बीफ बैन मामला : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 25 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता के अधिकार संबंधी फैसले का महाराष्ट्र में बीफ बैन मामले पर असर पड़ेगा। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह ने कहा कि बीफ बैन करने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश को निरस्त करने के बांबे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका समेत बीफ बैन से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ टैग कर दिया जाए। उन्होंने गुजरात बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब के केस में सात सदस्यीय जजों के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। उन्होंने कहा कि उस फैसले पर बड़ी बेंच सुनवाई करे। जिसके बाद जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने सुनवाई टाल दी।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा कि कोर्ट ने कल ही निजता पर अपना फैसला सुनाया है जिसका कई मामलों पर असर पड़ेगा। इसलिए इस फैसले को सभी पक्षों को समझने का मौका दिया जाना चाहिए।

2005 में तत्कालीन चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी की अध्यक्षता वाली बेंच ने पशुओं के वध पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पुनर्विचार करने के इंदिरा जय सिंह की अर्जी मान लेती है इसका मतलब ये है कि नौ सदस्यों की संविधान बेंच का गठन करना पड़ेगा।

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