Home Sliderदेशनई दिल्ली

दो मामलों में बरी हुए रामपाल, देशद्रोह और हत्या का केस चलता रहेगा

हिसार, 29 अगस्त : सतलोक आश्रम प्रकरण में सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और अनुयायियों को बंधक बनाने के दो अलग-अलग मामलों में न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को रामपाल व उनके अनुयायियों को बरी कर दिया। हत्या के दो मामलों, देशद्रोह व अन्य मामलों की सुनवाई अभी अदालत में चल रही है और उन पर फैसला आना अभी बाकी है। इससे पहले, दो अन्य दोनों मामलों में 24 अगस्त को फैसला आना था, जिसको पुलिस के आग्रह पर अदालत ने 29 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया था।

पुलिस में चले अभियोग के मुताबिक बरवाला स्थित पुलिस थाने ने 18 नवंबर, 2014 को आश्रम प्रमुख रामपाल और अन्य के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने तथा रास्ता रोककर बंधक बनाने का केस दर्ज किया गया था। यह केस अभियोग संख्या 426/14 व 427/ के तहत दर्ज है। इनमें से एक मुकदमे में रामपाल सहित 5 और दूसरे मुकदमे में रामपाल सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 

जिले को किया सील, नहीं पहुंचे श्रद्धालु

पुलिस अधीक्षक मनीषा चौधरी ने बताया कि जिले में इंटर स्टेट नाके व जिला स्तरीय नाके पैरामिलिट्री फोर्स सहित अनुयायियों को रोकने के लिए नियुक्त किये गए थे जिसके कारण कोई भी अनुयायी शहर में नहीं घुस पाए और शांति व्यवस्था बनी रही। शहर के चारों तरफ आने वाले रास्ते भी सील करके उन पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई थी। इसके इलावा, जेल के चारों तरफ, लघु सचिवालय व कोर्ट परिसर के चारों तरफ तथा रेलवे स्टेशन, टाउन पार्क व नवदीप कॉलोनी में भी भारी मात्रा में पुलिस बल व इन स्थानों पर एक-एक प्लाटून पैरामिलिट्री फोर्स नियुक्त की गई थी। 

Related Articles

Back to top button
Close