Home Sliderखबरेदेशनई दिल्ली

देशभर में ई-वे बिल लागू, दिल्ली में नहीं

नई दिल्ली (ईएमएस)। ई-वे बिल फिलहाल दिल्ली में लागू नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने इसको लागू करने से मना कर दिया है। हालांकि, इसका फायदा दिल्ली सीमा के भीतर ही मिलेगा। दूसरे राज्य से 50 हजार रुपये से अधिक का माल लाने, ले जाने पर ई-वे बिल भरना पड़ेगा। सोमवार को राज्य के व्यापार व कर विभाग ने एक सकरुलर जारी किया है, जिसके बाद बिना ई-वे बिल के दिल्ली के भीतर माल की ढुलाई हो सकेगी। देशभर में एक अप्रैल से ई-वे बिल लागू हो गया है, जिसके तहत 50 हजार रुपये से ज्यादा मूल्य के सामान का ई-वे बिल में पंजीकरण कराना होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने से पहले इंटर स्टेट ई-वे बिल तथा एक ही राज्य के अंदर वस्तुओं को लाने, ले जाने के लिए इंट्रा स्टेट ई-वे बिल पंजीकृत कराना होगा।

दिल्ली में ई-वे बिल लागू न होने से इंट्रा स्टेट ई-वे बिल नहीं भरना होगा, लेकिन माल दूसरे राज्य से लाने, ले जाने पर इंटर स्टेट ई-वे बिल का ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआइ) के संयोजक बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापारी वर्ग अभी भी जीएसटी की तकनीकी उलझनों और जटिल नियमों में फंसा हुआ है। इसको लेकर व्यापारियों में अभी भी संशय बना है।

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआइ) के संयोजक बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापारी वर्ग अभी भी जीएसटी की तकनीकी उलझनों और जटिल नियमों में फंसा हुआ है। इसको लेकर व्यापारियों में अभी भी संशय बना है। दिल्ली सरकार द्वारा ई-वे बिल लागू न करने के फैसले का खास फायदा दिल्ली के व्यापारियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे राज्य से माल मंगाने व ले जाने पर ई-वे बिल की अनिवार्यता बरकरार है। दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा ने कहा कि इस फैसले से दिल्ली के व्यापारियों को विशेष फायदा नहीं होगा क्योंकि दिल्ली में अधिकतर सामान दूसरे राज्यों से आता है और बाहर भेजा जाता है। व्यापारी इस बिल की अनिवार्यता में कुछ और माह की राहत चाहते थे, क्योंकि वे अभी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं।

Related Articles

Back to top button
Close