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तमिलनाडु में नीट पर सरकार के फैसले के खिलाफ एमसीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

नई दिल्ली, 17 अगस्त : तमिलनाडु में अंडरग्रेजुएट मेडिकल दाखिले के लिए इस साल नीट से छूट देने के लिए अध्यादेश लाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने कहा है कि तमिलनाडु को नीट से छूट नहीं दी जा सकती है।

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आज जब एमसीआई ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल कोर्ट में आकर स्थिति साफ करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दोपहर बाद सुनवाई करेगा।

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