ठाणे में 24 जनवरी तक वृक्ष काटने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
मुंबई, 21 दिसम्बर (हि.स.) । ठाणे शहर में महानगरपालिका की वृक्ष प्राधिकरण समिति के जरिए 5,326 वृक्ष काटने की कार्रवाई को फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस अभय ओक की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को मामले की अगली सुनवाई तक वृक्ष काटने पर स्थगन आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।
महानगरपालिका की वृक्ष प्राधिकरण समिति ने 17 अक्टूबर 2017 को शहर में 5,326 वृक्ष काटने का निर्णय लिया था। ठाणे निवासी रोहित जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। उन्होंने समिति में आमंत्रित सदस्यों के चयन पर सवाल उठाया था। समिति में पर्यावरण विषय पर विज्ञान स्नातक लोगों को ही लिया जाना अनिवार्य है, लेकिन नियमों के खिलाफ जाकर वाणिज्य विषय के सदस्यों को रखा गया। समिति में पांच आमंत्रित सदस्य होते हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वृक्ष काटने पर स्थगन आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। ठाणे के अजाइल बिल्डर ने 1506 वृक्ष काटने की अनुमति मांगी थी। इस पर भी रोक लग गई है।