ट्रांसजेंडर की बहाली न करने पर एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नोटिस
नई दिल्ली, 06 नवम्बर (हि.स.)। एयर इंडिया द्वारा एक ट्रांसजेंडर को केबिन के पद पर बहाल नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में तीसरे लिंग के लिए भी कॉलम बनाने की मांग की गई है। याचिका में ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता के मुताबिक उसे एक महिला उम्मीदवार के रुप में परीक्षा में बैठने को कहा गया। लेकिन बाद में कहा गया कि जब ऐसी कैटेगरी बनायी जाएगी तो उसे बुलाया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि उसने परीक्षा क्लियर कर दी थी। उसके बाद कहा गया कि उसके लिए कोई कैटेगरी नहीं है कि उसे नौकरी पर रखा जाए। याचिका में कहा गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया के लिए चार सौ पदों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला लेकिन एक पद पर भी ट्रांसजेंडर की नियुक्ति नहीं हुई।