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जलीकट्टू: केंद्र के अनुरोध पर एक हफ्ते तक फैसला न सुनाने पर सुप्रीम कोर्ट राजी.

नई दिल्ली, 20 जनवरी = सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस अर्जी पर शुक्रवार को हामी भर दी है कि वह एक सप्ताह तक जलीकट्टटू मामले में कोई फैसला नहीं सुनाएगा ।

कल तमिलनाडु के मरीना बीच पर जलीकट्टू आयोजित करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था । सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट जाने को कहा था ।

आगे पढ़े : आखिर क्या है तमिलनाडु का‘’जलीकट्टू’’ जिस पर तमिलनाडु से दिल्ली तक मचा है हंगामा.

सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टु के आयोजन पर रोक लगा रखी है । पिछले 13 जनवरी को जलीकट्टु पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 14 जनवरी तक करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की कड़ी आलोचना की थी । जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने ये भी नहीं सोचा कि इस संबंध में आदेश तैयार भी हुआ है कि नहीं ।

मद्रास हाईकोर्ट ने 2014 में जलीकट्टू पर रोक लगा दिया था जिसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी ।

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