National.नई दिल्ली, 13 फरवरी = खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने परिधान रिटेल चेन ‘फैबइंडिया’ को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। आयोग का कहना है कि फैबइंडिया अपने सूती के रेडीमेड परिधानों को खादी उत्पाद के रूप में बेच रहा है। आयोग के मुताबिक, इसके लिए कंपनी ने उससे स्वीकृति भी नहीं ली है।
खादी इंडिया ने अपने नोटिस में चेतावनी दी है कि फैबइंडिया अनधिकृत रूप से अपने कॉटन उत्पाद उसके पंजीकृत ‘खादी’ के नाम से बेच रही है। इसे बंद नहीं किया गया तो उस पर मुकदमा किया जाएगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन (केवाईआईसी) ने फैबइंडिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड को आठ फरवरी को नोटिस भेजा है। इसमें उससे अपने सभी उत्पादों और शोरूम के बाहर लगाए गए बैनरों में खादी शब्द के उपयोग को तुरंत बंद करने को कहा गया है।
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यह खादी इंडिया का ब्रांड नाम है और उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए इसका उपयोग गैरकानूनी है। कहा गया है कि यह नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। ऐसा नहीं करने पर केवाईआईसी कानूनी कार्रवाई करने को मजबूर होगा। कानूनी नोटिस को सही ठहराते हुए इसके चेयरमैन वीके सक्सेना ने कहा कि केवाईआईसी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर काफी संवेदनशील है।