केंद्र और यूपी सरकार से पूछा, क्या गंगा को प्रदूषित करने वाले नालों को रोका जा सकता है ?
नई दिल्ली, 25 जनवरी (हि.स.) । नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी ) ने गंगा की सफाई पर सुनवाई करते हुए सभी संबंधित पक्षों से पूछा है कि क्या गंगा को प्रदूषित करनेवाले नालों को रोका जा सकता है । एनजीटी ने केंद्र और यूपी सरकार से कहा कि छह फरवरी तक इस सवाल का जवाब दें । एनजीटी ने कहा है कि छह फरवरी को होने वाली सुनवाई में सभी सम्बंधित पक्ष और अधिकारियों को मौजूद रहें। छह फरवरी से रोजाना मामले की सुनवाई की जाएगी।
गंगा सफाई को लेकर ट्रिब्यूनल ने केंद्र और यूपी सरकार से यह भी सवाल किया कि गंगा में कारखाने और सीवेज के कचरे को जाने से रोकने के लिए कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान (एसटीपी) काम कर रहे हैं। साथ ही पूछा कि क्या ये एसटीपी तय सीमा तक कचरे को रोकने में सक्षम है या फिर नए एसटीपी की जरूरत है।
एनजीटी ने साफ कर दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर किये गए गंगा सफाई के मामले पर 6 फरवरी से हर रोज सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि करीब तीन दशक तक गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर सुनवाई करने के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला एनजीटी को ट्रांसफर कर दिया था।