कोर्ट में कन्हैया की पेशी के दौरान हुई हिंसा की SIT जांच संबंधी याचिका खारिज
नई दिल्ली, 24 जनवरी (हि.स.)। जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार की दो साल पहले पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान हुई हिंसा की एसआईटी जांच और तीन वकीलों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
वकील कामिनी जायसवाल ने याचिका दायर कर पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग की थी। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस घटना के दो साल हो गए हैं और अब इस गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना ठीक नहीं है।
मामला फरवरी 2016 का है जब कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में हिंसा की घटनाएं घटी थीं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया था।
इसके बाद उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने छह वकीलों की टीम को स्थिति का जायजा लेने के लिए पटियाला हाऊस कोर्ट भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी को अभियुक्त कन्हैया कुमार की सुरक्षा के निर्देश दिए थे। इससे पहले 4 मई 2017 को जस्टिस जे चेलमेश्वर ने इस मामले की खुद को अलग कर लिया था।