कोपर्डी बलात्कार और हत्या मामले में आरोपियों को 22 नवंबर को मिलेगी सजा
मुंबई, 21 नवम्बर : अहमदनगर जिले के कर्जत तहसील में स्थित कोपर्डी गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले में 18 नवम्बर को दोषी करार दिए गए तीनों आरोपियों क्रमश: जितेंद्र शिंदे,नितिन भैलुमे व संतोष भवाल के खिलाफ न्यायाधीश सुवर्णा केवले कल 22 नवंबर को सजा का ऐलान करेंगी।
गौरतलब है कि अहमदनगर के कोपर्डी गांव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। यह मामला मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं देश भर में गूंजा था। लड़की का शव क्षत-विक्षत अवस्था में पुलिस ने बरामद किया था।
मामले का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी नहीं था। पर न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक उज्जवल निकम ने आरोपियों की साजिश और उनके द्वारा की गई वारदात का सबूत सहित साबित कर दिया और न्यायाधीश सुवर्णा केवले ने मामले की सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए अपने निर्णय में कहा है कि पहले तीनों ने नाबालिग लड़की से बलात्कार किया और बाद में साक्ष्य छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी।
रोहिंग्या मुसलमानों की याचिका पर 5 दिसंबर को सुनवाई
न्यायालय ने जहां तीनों आरोपियों क्रमश: जितेंद्र शिंदे, नितिन भैलुमे व संतोष भवाल को दोषी माना है, वहीं अहमदनगर जिला व सत्र न्यायालय की न्यायाधीश सुवर्णा केवले तीनों आरोपियों को कल 22 नवम्बर को सजा सुनाएंगी। न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को दोषी माने जाने के निर्णय से जहां कोपर्डी गांव के लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, वहीं न्यायालय परिसर और कोपर्डी गांव में सुरक्षा व्यवस्था के कडे इंतजाम किए गए हैं। (हि.स.)।