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कुत्ते को मारने पर मिली 7 साल की सजा !

एटा, 29 जनवरी=  जिले के जसरथपुर थानाक्षेत्र में वर्ष 2015 में पालतू कुत्ते को मारने पर हुई मारपीट व फायरिंग के 4 आरोपियों को न्यायालय ने 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है।

जसरथपुर के गांव बढ़ापुर निवासी रवीन्द्रसिंह ने 15 जनवरी 2015 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि आरोपी देवेन्द्रसिंह पुत्र मशालसिंह की पालतू कुतिया उसके बच्चों को काटने के लिए भौंक रही थी। इस पर बच्चों ने जब उसे ढेला मारा तो आरोपी अपने भाई शेरसिंह व पुष्पेन्द्र तथा भतीजे मोहित पुत्र सतीश के साथ आकर पहले गाली देने लगा। जब विरोध किया तो घर से देशी रायफल निकाल लाये तथा फायरिंग करने लगे। इस फायरिंग में एक गोली बाबूसिंह को जा लगी और वह घायल हो गया।

मामले के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश विजयचंद्र यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों पर आरोप सिद्ध पाते हुए आरोपी देवेन्द्र सिंह, शेरसिंह व पुष्पेन्द्र पुत्रगण मशाल सिंह तथा मोहित पुत्र सतीश को सात-सात वर्ष के कारावास व दो-दो हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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