पटना, सनाउल हक़ चंचल
पटना। चारा घोटाला मामले में शनिवार को लालू की किस्मत का फैसला सुनाया जाएगा. देवघर कोषागार से जुड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र समेत कई आरोपियों पर फैसला सुनाएगी. यह मामला 1990 से 1994 के बीच देवघर ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर करीब 84.53 लाख की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है.
कभी बिहार की सत्ता संभालने वाले लालू प्रसाद की परेशानियां खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं. 1990 से 1994 के बीच चारा खरीद के नाम पर देवघर कोषागार से हुई अवैध निकासी मामले में रांची की सीबीआई अदालत फैसला सुनाने जा रही है.इस बहुचर्चित घोटाले में फर्जी विपत्र के आधार पर करीब 84.53 लाख की निकासी हुई थी. 1995 में सीएजी (कैग) के रिपोर्ट के बाद निगरानी जांच शुरू हुई जो महज एक महीने के अंदर पूरी कर ली गई.इन सबके बीच 15 मई 1996 को सीबीआई ने शिकंजा कसते हुए लालू, जगन्नाथ मिश्र समेत 34 लोगों पर मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की. 28 अक्टूबर 1997 को सीबीआई ने सबूतों के साथ सभी 34 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सभी की मुश्किलें बढ़ा दी.21 वर्षों तक सीबीआई की विशेष अदालत में चले ट्राइल में राजनेता, पशुपालन विभाग के अधिकारी, ट्रेजरी ऑफिसर और सप्लायरों पर फर्जी रूप से आवंटन दिखा कर सरकारी राशि का साजिश के तहत गबन करने का आरोप है.