Business .नई दिल्ली/मुंबई, 13 फरवरी= भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे के पिंपल निलख की श्री छत्रपति अर्बन सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
सोमवार को आरबीआई ने बताया कि उपरोक्त सहकारी बैंक को किसी भी प्रकार के बैंकिंग वित्तीय व्यवहार करने से रोक लगा दी है।
आरबीआई पुणे की इस श्री छत्रपति अर्बन सहकारी बैंक का लाइसेंस 1 फरवरी, 2017 से रद्द कर दिया है। आरबीआई ने ये कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के तह्त ली है। इसी के साथ रिजर्व बैंक ने 7 फरवरी, 2017 से किसी भी प्रकार की जमाराशि को लेने या पूर्व में किए जमा के भुगतान पर भी रोक लगा दी है।