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आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह बरी

मुंबई, 15 फरवरी : आय से अधिक संपत्ति के मामले में विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बगैर मामला चलाने की वजह से एसीबी न्यायालय ने कांग्रेेस नेता व पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह को बरी कर दिया है। इससे उन्हें काफी राहत मिली है।

बता दें कि वर्ष 2012 में एसीबी ने कृपाशंकर सिंह के विरोध में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। नियम यह है कि किसी भी लोकनेता के विरोध में मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकरण से अनुमति लेना आवश्यक है, पर इस प्रकरण में विधानसभा अध्यक्ष से मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं ली गई थी। उस समय कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह विधायक अर्थात विधानसभा के सदस्य थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब एसीबी कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी तो बहस में कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति न लेने से यह मुकदमा न्यायालय में चलाया ही नहीं जा सकता है। इसके बाद एसीबी कोर्ट ने कृपाशंकर सिंह को मामले में बरी कर दिया।

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न्यायालय द्वारा बरी किए जाने से सिंह को बड़ी राहत मिली है। हालांकि एसीबी ने उस समय विधानसभा अध्यक्ष से कृपाशंकर सिंह पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी पर अध्यक्ष ने मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। न्यायालय ने एसीबी को इसके लिए जमकर फटकार भी लगाई है। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कृपाशंकर सिंह, उनकी पत्नी मालती सिंह, लड़का नरेंद्र मोहन सिंह, बहू अंकिता सिंह और दामाद विजय सिंह को आरोपी बनाकर मामला दर्ज किया था। (हि.स.)।

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