खबरेदेशनई दिल्ली

आप को मिली राहत, फैसले तक चुनावी कार्यक्रम की घोषणा पर रोक

नई दिल्ली, 24 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली के आम आदमी पार्टी (आप) के अयोग्य ठहराए गए 20 विधायकों की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह मामले के निपटारे तक उप चुनावों की घोषणा न करे। न्यायमूर्ति विभू बाखरु की बेंच ने आज विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में अलका लांबा, राजेश ऋषि, जरनैल सिंह समेत दूसरे विधायक व नेता कोर्ट में मौजूद थे । उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर 20 जनवरी को आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। 23 जनवरी को आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राष्ट्रपति के अयोग्य ठहराये जाने के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। आज इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विभू बाखरू की बेंच ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। साथ ही मामले के निपटारे तक उप चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा न करे। न्यायलय के इस फैसले से आम आदमी पार्टी को राहत मिली है।

Related Articles

Back to top button
Close