देहरादून, 27 जुलाई : पेंशन, छात्रवृत्ति और तमाम अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार की अनिवार्यता के बाद अब उत्तराखंड में राशन भी बिना आधार के नहीं मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की नई व्यवस्था के तहत एक अगस्त से सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को खाद्यान्न आवंटित किया जाएगा, जिनका आधार राशन कार्ड से लिंक होगा। ऐसे उपभोक्ताओं का राशन अभी विभाग के पास ही रहेगा, जिनके आधार लिंक नहीं है। अगर ये उपभोक्ता जल्द आधार लिंक करा लेते हैं तो यह राशन उन्हें आवंटित कर दिया जाएगा।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि खाद्यान्न की कालाबाजारी हो रही है। ऐसे तमाम मामले पकड़े भी गए हैं। इसे रोकने के लिए विभाग खाद्यान्न वितरण को आधार से लिंक करने की दो साल से तैयारी कर रहा था। आखिरकार दो साल की मशक्कत के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की कवायद को अमली जामा पहना दिया है। शासन से निर्देश जारी होने के बाद विभाग ने इसे अनिवार्य रूप से लागू भी कर दिया है। मौजूदा समय में उपभोक्ता 31 जुलाई तक आधार लिंक कर सकते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो देहरादून जिले के चार लाख राशनकार्ड धारकों में से 2.60 लाख ने परिवार के सभी सदस्यों के आधार लिंक कर दिए हैं, वहीं शेष 1.40 लाख परिवारों ने परिवार के एक सदस्य के आधार ही लिंक किए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार का कहना है कि आधार लिंक नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को एक अगस्त के बाद खाद्यान्न आवंटित नहीं किया जाएगा। इसके पीछे विभाग की मंशा राशन वितरण में होने वाली धांधली रोकना है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति विभाग उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए शीघ्र नया टोल फ्री नंबर जारी करने जा रहा है। तब तक विभाग ने कलक्ट्रेट का मोबाइल नंबर व ई-मेल अगले 10 दिन में सभी दुकानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं ताकि लोग इसके माध्यम से शिकायत कर सकें।