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आगामी चुनावों को लेकर SC का बड़ा फैसला, EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खारिज

दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने आगामी चुनावों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ईवीएम की जगह मतपत्रों के इस्तेमाल का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ ‘न्याय भूमि’ की इन दलीलों से सहमति नहीं जताई कि ईवीएम का दुरुपयोग हो सकता है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. पीठ ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रत्येक प्रणाली और मशीन का उपयोग तथा दुरुपयोग दोनों हो सकता है.

आशंकाएं सभी जगह होंगी. उल्लेखनीय है कि पिछले लंबे समय से लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाने की मांग की जा रही है. पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बसपा मुखिया मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाया था. उन्होंने विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में छेड़छाड़ कर वोट डलवाने का आरोप लगाया था. इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अप्रैल, 2017 में दिल्ली नगर निगम चुनावों में ईवीएम के बजाय मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग की थी. इसके बाद कई पार्टियों ने ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

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