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अर्नाला किल्ला ग्राम पंचायत शौचालय घोटाला, हाई कोर्ट ने सरपंच और उपसरपंच को निलंबित करने का दिया आदेश.
वसई (आर एन सिंह)28 नवम्बर : मुंबई से पालघर जिला के अर्नाला किल्ला ग्राम पंचायत में शौचालय घोटाले मामले में सरपंच और उपसरपंच को मुंबई उच्च न्यायालय की ओर निलंबित करने का आदेश दिया गया है| शौचालय बांधकाम मामले के आरोप में विभागीय कोंकण आयुक्त द्वारा दोनों विभाग को निलंबित किया गया था| वही ग्राम विकास विभाग के विभागीय कोंकण आयुक्त के आदेश को रद्द करने पर उक्त मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गयी थी| न्यायालय की ओर कोंकण विभागीय आयुक्त के आदेश बरक़रार रखते हुए निलंबित करने का आदेश दिया है|
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ज्ञात हो कि अर्नाला किला ग्राम पंचायत के सरपंच भारती वैती, उपसरपंच विजय मेहेर, सदस्य कांता म्हात्रे और ग्रामविकास अधिकारी मधुरा निकम को शौचायल और घर निर्माण योजना में घोटाला करने का आरोप है| शौचालय का निर्माण नहीं करते हुए उसके निधी को निकाला गया था| शौचालय के अनुदान को खर्च करने की कैशबुक में उल्लेख नहीं किया गया था| सरपंच के पास शौचालय नहीं है और इसी प्रकार एक ही घर के पति और पत्नी व लड़के को योजना के तहत लाभ देने का आरोप पंचायत समिति के सभापती चेतन मेहेर की और किया गया था| उक्त घोटाले मामले में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी द्वारा कार्रवाई करने का प्रस्ताव विभागीय कोंकण आयुक्त को प्रस्तुत किया गया था|
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छानबीन के बाद ग्राम सेविका, सरपंच और उपसरपंच को दोषी पाया गया, जिसके तहत सदस्य कांता म्हात्रे और ग्राम सेविका को तत्काल मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया था| विभागीय कोंकण आयुक्त जगदीश पाटिल की ओर से संपन्न हुई सुनवाई के बाद उपसरपंच विजय मेहेर और सरपंच भारती वैती को दोषी पाया गया| उक्त मामले में विभागीय कोंकण आयुक्त जगदीश पाटिल की ओर १० जुलाई २०१७ को दोनों को अपात्र घोषित करते हुए उनकों पद स निलंबित करने का आदेश दिया गया| विभागीय आदेश को चुनौती देते हुए सरपंच भारती वैती और उपसरपंच विजय वैती की ओर से महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम ३९(३) के तहत ग्राम विकास विभाग की ओर से अपील किया गया|
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इसलिए ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे की ओर से २३ अगस्त २०१७ को कोंकण विभागीय आयुक्त के आदेश को स्थगित किया गया था| इसके विरोध में पंचायत समिति के पूर्व सभापती चेतना की ओर से उच्च न्यायालय की शरण में गए, जिसकी सुनवाई सोमवार को की गयी| उच्च न्यायालय के खंडपीठ के न्यायमूर्ति प्रमुख की ओर से विभागीय कोंकण आयुक्त के दिए गए निलंबित के आदेश को बरक़रार रखते हुए ग्रामविकास मंत्री के निलंबन के निर्णय के स्थगन आदेश को रद्द कर दिया गया| यही नहीं सभी दोषियों पर फौजदारी के तहत कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है| न्यायालय के आदेश पर अर्नाला किल्ला ग्राम पंचायत के उपसरपंच विजय मेहेर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उक्त आदेश को लेकर अपील करेंगे|
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