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अयोग्य ठहराए गए आप विधायकों ने राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी

नई दिल्ली, 23 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा की सदस्यता खो चुके आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रपति के अयोग्य ठहराये जाने के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर 20 जनवरी को आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। आज जब इस याचिका को कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया गया तो कोर्ट ने याचिका पर कल यानि 24 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला किया।

22 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराने के फैसले को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी के छह विधायकों की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, इसलिए इस याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद विधायकों ने याचिका वापस ले ली थी। कोर्ट ने कहा था कि आप चाहें तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दे सकते हैं।

सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों ने आयोग की कार्यवाही में ये कहते हुए हिस्सा नहीं लिया कि हाईकोर्ट में मामला लंबित है। इसके बाद हाईकोर्ट ने आप विधायकों द्वारा निर्वाचन आयोग के सामने बर्ताव पर सवाल खड़े किए थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि निर्वाचन आयोग ने उनका पक्ष सुने बिना ही अपना फैसला सुना दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि पूरी सुनवाई हुए बिना ही निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है।

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