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अब ‘तीर’ के लिए हाईकोर्ट में शरद गुट की याचिका

नई दिल्ली, 21 नवम्बर (हि.स.)। जनता दल युनाईटेड (जद-यू) के चुनाव चिह्न तीर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुट को आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ शरद यादव गुट ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है । शरद गुट के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और गुजरात से विधायक छोटू भाई वसावा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आज वसावा के वकील निजाम पाशा ने इसे कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच के समक्ष इसे मेंशन करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। हाईकोर्ट इस याचिका पर कल यानि 22 नवंबर को सुनवाई करेगा।

सुनवाई के दौरान वसावा ने कहा कि गुजरात चुनावों को देखते हुए निर्वाचन आयोग के फैसले पर रोक लगाई जानी चाहिए। उनकी इस दलील का नीतीश कुमार गुट के वकील गोपाल सिंह ने विरोध किया। गोपाल सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने कई बार इस मामले पर सुनवाई करने के बाद फैसला किया है। पिछली जुलाई में नीतीश कुमार द्वारा बीजेपी के साथ जाने के मुद्दे पर नीतीश कुमार और शरद यादव के रास्ते अलग-अलग हो गए। पार्टी के चुनाव चिह्न ‘तीर’ को लेकर दोनों धड़ों ने अपनी जोर आजमाइश की थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने 17 नवंबर को आखिरकार नीतीश कुमार गुट को ही मान्यता दी। 

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