अब तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे नरोत्तम मिश्रा
नई दिल्ली, 24 जून (हि.स.)। चुनाव आयोग ने पेड न्यूज मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के कैबिनेट सदस्य नरोत्तम मिश्रा को विधायक पद के अयोग्य घोषित कर दिया है।
मिश्रा पर आरोप था कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था। यह मामला काफी वक्त से लंबित था जिस पर शनिवार को चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया। पेड न्यूज के किसी मामले में चुनाव आयोग द्वारा की गई यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
चुनाव आयोग ने मिश्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं। फिलहाल उनके पास जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद मिश्रा अगले तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मिश्रा दतिया से विधायक चुनकर आते हैं और प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है।
चुनाव आयोग से ‘आप’ को झटका, लाभ के पद मामले में दलीलें खारिज
अपने खिलाफ चल रहे इस मामले को लेकर मिश्रा 2015 में हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। हाई कोर्ट ने मिश्रा की याचिका खारिज कर के एक तरह से गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी थी।
उल्लेखनीय है कि इस मामले को दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती 2009 में चुनाव आयोग तक ले गए थे। उन्होंने मिश्रा पर साल 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगाया था। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर भारती ने मिश्रा को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।