नई दिल्ली, 07 जनवरी = ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब महंगा हो गया है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इनसे जुड़ी फीस में इजाफा कर दिया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक लर्निंग लाइसेंस की फीस अब 30 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई है। वहीं परमानेंट लाइसेंस की फीस 250 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दी गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 29 दिसम्बर को जारी अधिसूचना में लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सहित कई तरह की फीस बढ़ा दी है।
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अभी तक नए दोपहिया वाहन की रजिस्ट्रेशन फीस 60 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। निजी कार की फीस 200 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये और टैक्सी कारों की फीस 400 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है। भारी यात्री वाहन का पंजीकरण शुल्क 600 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये और विदेशी कार की रजिस्ट्रेशन फीस 800 की जगह 5,000 रुपये कर दी गई है।
इसके अलावा अगर आपका ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट गुम होता है और उसे दोबारा बनवाते हैं तो 5000 रुपये देनी होगी। वहीं इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए 1000, लाइसेंस एक्सपायर पर 1300, फेल होने पर 300, गैर परिवहन वाहन रजिस्ट्रेशन 600, परिवहन वाहन रजिस्ट्रेशन 1000, ड्राइविंग स्कूल रजिस्ट्रेशन नई फीस 10,000 फीस देनी होगी।