न्यूयॉर्क (ईएमएस)। न्यूयॉर्क में एक संघीय अदालत के जज ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कानूनी रूप से ट्विटर यूजर्स को ब्लॉक नहीं कर सकते।
फैसले में कहा गया है कि ऐसा करने से नागिरकों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। मेनहटन में अमेरिकी जिला जज नाओमी रीइस बुकवाल्ड का यह फैसला ट्रंप के खिलाफ कोलंबिया विश्वविद्यालय में नाइट फर्स्ट अमेन्ड्मन्ट इन्स्टि्यूट और कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमे में आया है। राष्ट्रपति बनने से पहले ही ट्रंप ट्विटर एकाउंट का यूज करते हैं। इससे वह अपना एजेंडा और अपनी नीतियों का प्रसार करते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वह इसी एकाउंट से लोगों की आलोचना भी करते रहे हैं। इस फैसले पर इस मामले में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कर रहे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के प्रवक्ता और ट्विटर ने कोई टिप्पणी नहीं की।