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अफजल खान की कब्र के पास से अतिक्रमण हटाने का आदेश

Maharashtra. मुंबई, 02 फरवरी= हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रतापगढ़ में अफजल खान की कब्र के आस पास हुए अनाधिकृत निर्माण को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। इस मामले में कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने वन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की धमकी भी दी है।

मिली जानकारी के अनुसार अफजल खान की कब्र के पास बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण किया गया है। इस बारे में स्थानीय नागरिकों ने संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर मिलिंद एकबोटे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।

इस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि अफजल खान की कब्र किसकी जमीन पर है और अतिक्रमण किसकी जमीन पर हुआ है। सरकारी वकील ने कहा कि अफजल खान की कब्र राजस्व विभाग की जमीन पर है और अतिक्रमण वन विभाग की जमीन पर हुआ है।

कोर्ट ने कहा कि वन अधिकारियों को तत्काल अतिक्रमण हटाने की सूचना दी जाए और अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो वन विभाग के अधिकारियों का नाम 15 दिनों बाद कोर्ट को बताया जाए, जिससे कोर्ट अगला आदेश जारी कर सके।

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