अपने से दोगुनी उम्र की महिला से प्रेम पड़ा भारी || अदालत ने महिला से कहा की अपने स्वार्थ के लिए युवक का इस्तेमाल
मुंबई:मुंबई सेशन कोर्ट ने गिरफ्तार एक 20 वर्षीय युवक को जमानत देते हुए कहा कि एक 42 वर्षीय महिला ने अपने स्वार्थ के लिए 20 वर्षीय युवक का इस्तेमाल किया है.जिसको पुलिस ने तलाकशुदा महिला को शादी का लालच देकर कथित रूप से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
मुलुंड इलाके के रहने वाले एक लड़के का साकीनाका इलाके में रहने वाली 42 वर्षीय मुस्लिम महिला के साथ प्रेम संबंध था.महिला की शिकायत के अनुसार,उसने 2004 में अपने पहले पति से तलाक ले लिया और उसके बाद वह सितंबर 2018 से लड़के के साथ रिश्ते में है.महिला का दावा है की लड़के ने शादी के वादे पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और कर्ज पर 50 ग्राम सोना और एक दोपहिया वाहन भी ले लिया.
महिला के अनुसार लड़के ने महिला के घर पर एक काज़ी को बुलाया और उससे शादी की और उस समय उसने अपना फर्जी आधार कार्ड भी दिखाया था जिसमे उसकी उम्र 26 साल की थी.शादी के कुछ दिनों के भीतर अचानक उसने यह कहा की यह शादी मेरे परिवार को स्वीकार्य नहीं होगी और इसके लिए वह अपने पहले पति के पास चली गई थी.लड़के की गिरफ्तारी के बाद जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि एक 42 वर्षीय महिला जो 16 साल के लड़के के साथ रह रही थी वह शादी का झांस देकर उसके बलात्कार कैसे कर सकता है.कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को देखते हुए लगता है की महिला ने अपने स्वार्थ के लिए इस युवक का इस्तेमाल किया है।
मुंबई सेशन कोर्ट ने पुलिस से सवाल करते हुए पूछा है कि जब वह लड़का जैन धर्म का हैं तो उसने शादी करने के लिए घर पर पंडित के बजाय ‘काजी’ क्यों बुलाया ?. इतना ही नहीं कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि पुलिस ने केस दर्ज करते समय गिरफ्तार लड़के की उम्र की जांच क्यों नहीं की थी.पुलिस को लड़के की बर्थ और स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट देखना चाहिए था.पुलिस ने सिर्फ महिला के ब्यान पर मामला दर्ज कर लिया है.जांच करने की बजाय पुलिस शिकायतकर्ता के बयान पर पूरी तरह से निर्भर थी।