सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज किया शशिकला की याचिका .
National. नई दिल्ली,15 फरवरी= सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला के उस आग्रह को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सरेंडर करने के लिए और समय देने की मांग की है। शशिकला की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को मेंशन किया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया और कहा कि इस पर आज तीन बजे सुनवाई कर लिया जाए। उनका कहना था कि शशिकला को सरेंडर करने के पहले कुछ व्यक्तिगत इंतजाम करना होगा। अगर उन्हें सरेंडर करने के लिए और समय नहीं दिया गया तो उन्हें काफी नुकसान होगा। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि फैसला दिया जा चुका है। तुरंत का मतलब तुरंत होता है। जस्टिस पीसी घोष ने कहा कि मंगलवार को उन्होंने और जस्टिस अमिताभ राय ने इस पर साफ साफ फैसला किया है।
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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का मतलब ये है कि शशिकला, सुधाकरन और इलावारसी के पास अब सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। आपको बता दें कि कल यानि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए शशिकला को दोषी करार दिया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने चार साल के जेल की सजा सुनाई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई। कोर्ट ने शशिकला समेत तीनों आरोपियों को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने शशिकला, इलावारसी और सुधाकरन तीनों को चार चार साल की जेल और तीनों पर दस-दस करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. जयललिता की मौत की वजह से उनपर कोई फैसला नहीं सुनाया गया है।