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सुप्रीम कोर्ट ने महिला को 25 हफ्ते का भ्रूण हटाने की दी इजाजत

नई दिल्ली, 31 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुणे की एक महिला को 25 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने बताया था कि भ्रूण असामान्य है । बोर्ड की इस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उक्त महिला को अपना भ्रूण हटाने की अनुमति दे दी।

वहीं मुंबई की 12 वर्षीया एक रेप पीड़िता के 30 सप्ताह के गर्भ को हटाने की अर्जी पर मेडिकल बोर्ड को सोमवार तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस बच्ची की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मेडिकल बोर्ड का गठन किया था लेकिन मुंबई में बारिश की वजह से मेडिकल जांच नहीं हो पाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को 4 सितंबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
एमटीपी एक्ट के तहत बीस हफ्ते से ज्यादा के भ्रूण को हटाना गैरकानूनी है। 

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