Home Sliderखबरेदेशनई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जस्टिस कर्णन के वकील की अर्जी
नई दिल्ली, 07 जून = सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच ने कोलकाता हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस सीएस कर्णन के वकील की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सात जजों द्वारा जस्टिस कर्णन को सजा दिए जाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आदेश स्पेशल बेंच ने दिया है| इसलिए उस पर वे कोई आदेश नहीं दे सकते हैं।
किसानों के नाम पर हिंसा को बढ़ावा न दे कांग्रेस : वेंकैया नायडू
कर्णन के वकील ने कहा कि उन्होंने दो अर्जी दाखिल की है। एक आदेश पर रोक लगाने की और दूसरा संविधान की धारा 32 का उल्लंघन करनेवाले आदेश को चुनौती देने का। लेकिन जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस दीपक गुप्ता की वेकेशन बेंच ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हम इस पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं।