शौचालय निर्माण में हुई अनियमितता पर हाईकोर्ट ने बिहार सरकर को लगाई फटकार .
पटना, 09 जनवरी = शौचालयों निर्माण में हुई अनियमितता पर पटना उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है। योजना के लिए केन्द्र सरकार के तरफ से दी गई धन राशि के दुरुपयोग के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की।
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उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए चार सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है । इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई की। विदित हो कि 2013 में केन्द्र सरकार ने राज्य में शौचालयों के निर्माण के लिए धनराशि निर्गत किया था।
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इसके तहत नौ हजार रुपया केन्द्र और राज्य सरकार को देना था जबकि लाभुकों को एक हजार रुपये की धन राशि देनी थी। शौचालयों के निर्माण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किए जाने का आरोप इस जनहित याचिका में लगाते हुए इसकी जांच कराने की मांग की गई थी। इसकी जांच के लिए समितियां भी बनाई गई लेकिन अबतक कोई ठोस कार्रवाई नही की गई है। चार सप्ताह बाद मामले पर फिर सुनवाई होगी।