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लालू यादव की जमानत अवधि 20 तक के लिए बढ़ी

रांची, 10 अगस्त (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की औपबंधिक जमानत अवधि को 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है । शुक्रवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की एकल पीठ में लालू यादव के अधिवक्ता ने जमानत याचिका के लिए अर्जी दायर की थी । वकील ने लालू यादव के इलाज से संबंधित सारी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी और जमानत के लिए तीन माह का और समय मांगा । बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान लालू यादव के वकील को 10 अगस्त को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट फिर पेश करने का आदेश दिया था। 

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अब रिम्स में भी लालू प्रसाद का इलाज संभव है, ऐसे में उनकी जमानत की अव़ाई जाए, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया । इससे पहले 22 जून को उनकी प्रोविजनल बेल की अवधि 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई थी । 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल मिलने के बाद वे 16 मई को रांची से पटना गये थे ।

बता दें कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद को इलाज के लिए दिए गए जमानत की अवधि 17 अगस्त को समाप्त हो रही थी। मुंबई के एशियन हार्ट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है । इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें दो बार इलाज के लिए औपबंधिक जमानत दी है । 11 मई को छह हफ्ते की जमानत दी थी, जो 22 जून को समाप्त हो गई थी । इसके बाद 29 को सुनवाई के दौरान वकीलों ने लालू प्रसाद की बीमारियों का हवाला दिया । जमानत के लिए दाखिल अपील में कहा गया कि वे प्लेटलेट्स की कमी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय, किडनी और डिप्रेशन समेत कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं जिसके बाद तत्कालीन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने उन्हें 17 अगस्त तक के लिए अपौबंधिक जमानत दी थी । 

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