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रेलवे का कारनामा , दिया 1000 साल आगे का टिकट , लगा जुर्माना

मेरठ (ईएमएस)। सहारनपुर की एक उपभोक्ता अदालत ने टिकट पर गलत तारीख लिखने के लिए रेलवे पर जुर्माना लगाया है और यात्री को मुआवजा देने का आदेश दिया।

विष्णु कांत शुक्ला 2013 में ट्रेन से सफर कर रहे थे, लेकिन उनके टिकट पर 2013 की जगह पर 1000 साल आगे की डेट लिखी थी। शुक्ला को टीसी ने गलत टिकट होने के कारण सीट से उतार दिया गया। इस मामले में उपभोक्ता अदालत ने बुजुर्ग यात्री को मुआवजा देने का फैसला दिया है।

ट्रेन में सेल्फी ली तो जाना पड़ेगा जेल , इस वजह से रेलवे ने बदले ‎नियम

विष्णु कांत रिटायर प्रोफेसर हैं और 19 नवंबर 2013 को वह हिमगिरि एक्सप्रेस से सहारनपुर से जौनपुर की यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में टिकट चेक करने आए टीटीई ने देखा कि उनके टिकट पर 2013 की जगह पर 3013 की तारीख है। टीटीई ने उन्हें मुरादाबाद स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया। उन्होंने कहा ‎कि टीटीई ने मुझे 800 रुपए पेनल्टी देने की मांग की और मुझे मुरादाबाद स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया। सहारनपुर लौटने के बाद शुक्ला ने रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता कोर्ट में शिकायत की। केस का फैसला आने में पांच साल लग गए। कोर्ट ने फैसला बुजुर्ग यात्री के पक्ष में दिया और रेलवे पर 10 हजार रुपए का हर्जाना और तीन हजार रुपए अतिरिक्त मुआवजे के तौर पर शुक्ला को देने का आदेश दिया।

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