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मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश

पटना: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के मामले में शुक्रवार को कोर्ट का एक अहम फैसला आया है. इस मामले में मंझौल कोर्ट ने मंजू वर्मा के खिलाफ धारा 82 और धारा 83 के तहत पुलिस को कार्रवाई का आदेश जारी किया है.  

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने कुछ दिन पूर्व कोर्ट से मंजू वर्मा के खिलाफ इश्तेहार और कुर्की जप्ती का आदेश मांगा था. इस संबंध में मंजू वर्मा के वकील ने कोर्ट को एक लिखित आवेदन देकर मंजू वर्मा को फरारी न मानते हुए उनके खिलाफ  इश्तेहार और कुर्की जप्ती के आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी. इस मामले में कोर्ट ने मंजू वर्मा के वकील की दलील को खारिज करते हुए इश्तेहार और कुर्की जप्ती का आदेश जारी कर दिया है.

गौरतलब है कि आर्म्स एक्ट के मामले में मंजू वर्मा फरार चल रही हैं जबकि उनके पति इसी मामले में कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं और जेल में बंद हैं. शुक्रवार को आया कोर्ट का यह अहम फैसला मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ाने वाला है.

मंझौल कोर्ट के एसीजीएम प्रभात त्रिवेदी ने यह आदेश जारी किया है.

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