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महाभियोग नोटिस को खारिज करके सभापति ने पेश की गलत नज़ीर: सोमनाथ चटर्जी

नई दिल्ली (ईएमएस)। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भारत के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करके ग़लत नजीर पेश की है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि नायडू को नोटिस खारिज करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था।

संविधान में प्रक्रियाएं हैं और राज्यसभा के सभापति को जल्दबाजी में कदम उठाने के बजाय इन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए था। इससे पहले महाभियोग के लिए जो नोटिस दिए गए, उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त प्रक्रियाओं का पालन सही तरीके से किया गया था। बता दें कि नायडू ने सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्षी पार्टियों की ओर से दिया गया महाभियोग नोटिस खारिज करते हुए कहा कि इसमें पुख्ता आधार का अभाव है और आरोप न तो ठोस हैं और न ही स्वीकार किए जाने लायक। गौरतलब है कि गत शुक्रवार को कांग्रेस और छह अन्य विपक्षी दलों ने देश के चीफ जस्टिस पर कदाचार और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया था। महाभियोग प्रस्ताव पर कुल 71 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें सात सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

महाभियोग के नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में कांग्रेस, राकांपा, माकपा, भाकपा, सपा, बसपा और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के सदस्य शामिल हैं।

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