पटना, 25 जनवरी= राजधनी पटना के आर. ब्लॉक तथा सचिवालय स्थित इको पार्क के समीप बसे झुग्गी-झोपड़ी को बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के हटाने के सरकार के निर्णय को चुनौति देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधिश हेमंत गुप्ता एवं न्यायाधीश सुधीर सिंह की खण्डपीठ ने झुग्गी-झोपड़ी यूनियन की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राजधनी के आर.ब्लॉक स्थित रोड नं. नौ तथा 10 एवं इको पार्क के दक्षिण में स्थित झुग्गी-झोपड़ी को बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के हटाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। जबकि इस ठंड के मौसम में यहां रहने वाले लोगों के विस्थापित होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।