बाबरी केस: आडवाणी, जोशी और उमा भारती को मिली बड़ी राहत
लखनऊ, 07 जून = बाबरी विध्वंस मामले में आरोप मुक्त होने के लिए (डिस्चार्ज एप्लीकेशन) खारिज होने के बाद लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती को रोज हाजिरी से छूट मिल गई है। कथित बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ये छूट वृद्ध होने के चलते दी है। जबकि उमा भारती को केंद्रीय मंत्री होने के चलते ये छूट दी गई है। बता दें कि इस मामले में छह अन्य आरोपियों ने भी छूट के लिए अर्जी दाखिल कर रखी है।
ज्ञातव्य है कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व उमा भारती को लेकर कुल 12 आरोपियों के खिलाफ लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है।
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उल्लेखनीय है कि अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में 30 मई को की गई सुनवाई में सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को यह जमानत 20-20 हजार रुपये के मुचलके पर दी थी। इस दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष की तरफ से दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी थी।
अर्जी खारिज होने के बाद सभी आरोपी नेताओं के खिलाफ 120बी के तहत चार्ज फ्रेम किए गए हैं जिसके तहत आरोपियों पर आपराधिक साजिश का केस चल रहा है। बता दें कि कोर्ट के आदेशानुसार इस केस की सुनवाई हर रोज होनी है।