पाकिस्तान : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नवाज शरीफ ने दिया इस्तीफा
इस्लामाबाद, 28 जुलाई : पनामा गेट मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दोषी करार देते हुए तुरंत इस्तीफा देने का आदेश दिया। इसके बाद शरीफ ने बिना देर किए इस्तीफा दे दिया। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली।
सुप्रीम कोर्ट में 5 न्याधीशों की पीठ ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एनएबी को आदेश दिया है कि वे दो हफ्तों के अंदर नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ केस दायर करें।
नवाज शरीफ अब आजीवन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और ना ही किसी सार्वजनिक पद पर बैठ पाएंगे।इतना ही उनकी बेटी मरियम शरीफ भी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, वहीं मंत्री चौधरी निसार खान ने भी फैसले के बाद मंत्री पद और संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
बता दें कि शरीफ के परिवार के विदेश में संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच के लिए संयुक्त जांच दल का गठन किया गया था और जेआईटी ने 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि शरीफ और उनके बच्चों का रहन सहन उनके आय के ज्ञात स्रोत के मुताबिक नहीं है। रिपोर्ट में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज करने का सुझाव दिया गया था।
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नवाज के पद छोड़ने के बाद उम्मीद की जा रही है कि उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ की प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि शहबाज पाकिस्तानी संसद के निचले सदन नेशनल असेम्बली के सदस्य नहीं हैं, इसलिए वह फौरन उनका स्थान नहीं ले सकते और उन्हें चुनाव लड़ना होगा।
पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शहबाज के उपचुनाव में चुने जाने तक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के 45 दिनों तक अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने की संभावना है। यह निर्णय सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है।