खगड़िया,18 जनवरी= दस वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल जज पोक्सो अशोक कुमार की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा मुकर्रर किया है । घटना के एक वर्ष के अंदर सुनवाई पूरी कर सजा का ऐलान किये जाने से लोगों का न्याय व्यवस्था में भरोसा बढ़ने की बात कही जा रही है।
घटना 16 जनवरी 2016 की शाम खगड़िया सदर प्रखंड के खैरीडीह गांव की है। नाबालिग के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि जब वे अपने पुत्री के साथ खेत से काम कर घर वापस लौट रहे थे तो पहले से घात लगाये भूषण सदा, घोलक उर्फ सनुटी सदा तथा अंजेश सदा ने पिस्तौल दिखाकर उसकी बच्ची को अपने साथ मक्के के खेत में ले गया और बारी बारी से दुष्कर्म किया ।
कोर्ट में तीनों दोषियों को उम्रकैद के अलावा 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है ।