ताजमहल के आसपास बने अवैध घरो को गिराने का NGT ने दिया निर्देश
नई दिल्ली, 02 अगस्त : नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी ) ने ताजमहल के आसपास बने अनधिकृत निर्माणों को गिराने का निर्देश दिया है। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने ताजमहल के आसपास इको सेंसिटिव जोन में हुए अनधिकृत निर्माणों के फोटो एनजीटी को सौंपा। एनजीटी ने मुख्य संरक्षक को ताजमहल के आसपास हुए पौधारोपण की जानकारी मांगी।
इसके पहले अपने आदेश में एनजीटी ने उत्तरप्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वो ताजमहल के सेंसिटिव जोन में अनधिकृत निर्माण न होने दें और किसी भी पेड़ को कटने न दें। एनजीटी ने फॉरेस्ट एरिया और ग्रीन बेल्ट का सीमांकन करने का भी निर्देश दिया। सीमांकन करते समय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
शशिकला के केस से जस्टिस नरीमन हटे, सुनवाई टली
ज्ञात हो कि एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक आगरा क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बदरपुर में आठ हजार पेड़ों की कटाई करवाई थी और ताजमहल के पांच सौ मीटर के दायरे में करीब चार हजार पेड़ों की कटाई करवाई थी।