ट्रायल कोर्ट में ही रहेंगे मूल दस्तावेज
नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक परिपत्र जारी किया है। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील या रिवीजन के मामले में मूल दस्तावेज केवल उन परिस्थितियों में ही ट्रायल कोर्ट से भेजे जाएंगे जब इस संबंध में न्यायालय ने विशेष आदेश जारी किया हो।
सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अपील होने पर ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड फोटो कॉपी या डिजिटल फॉर्म में रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित कर भेजने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने परिपत्र में कहा है। की रिकॉर्ड नहीं होने के कारण ट्रायल कोर्ट में सुनवाई स्थगित हो जाती थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को यह परिपत्र जारी किया है। उल्लेखनीय है सुप्रीम कोर्ट ने एशियन रेसर फेसिंग प्राइवेट लिमिटेड की 2003 में सीबीआई के खिलाफ एक क्रिमिनल अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में मूल रिकार्ड आने के बाद 15 साल से इस मामले में ट्रायल कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह तथ्य आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।