जन सूचनाओं का तथ्यपरक जवाब व नियमों की रखे जानकारियां : मुख्य सूचना आयुक्त
कानपुर, 15 जनवरी (हि.स.)। राज्य सूचना आयुक्त पर बढ़़ती जन सूचना की अपीलीय प्रार्थना पत्रों को देखते हुए कानपुर मण्डल में चार दिवसीय सूचना प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने जन सूचना अधिकारियों को नियमों की बारीकियों को समझाया।
मुख्य सूचना आयुक्त ने सोमवार को जिले का दौरा कर विकास भवन स्थित सभागार में चार दिवसीय जनसूचना नियमावली प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशाला शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राज्य सूचना आयुक्त विजय शंकर शर्मा भी उपस्थित रहें।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन 50 संख्या में जन सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारियों को मुख्य सूचना आयुक्त ने सूचना के नियमों की बारीकियों से अवगत कराया। इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त की देखरेख में मण्डल के रोजाना 50 जन सूचना अधिकारियों को सूचना के नियमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उस्मानी ने बताया कि कार्यशाला में जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी जन सूचना अधिकार के प्राविधानों व इसकी पेंचीदगियों की सम्यक जानकारी कर लें, यदि सूचना देने में विलम्ब की जानकारी मिलेगी, तो इसका खामियाजा अपीलीय अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा।
इस दौरान राज्य सूचना आयुक्त विजय शंकर शर्मा, जिलाधिकारी कानपुर नगर सुरेन्द्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर अरूण कुमार सहित अन्य जन सूचना अधिकारी मौजूद रहें।
राज्य सूचना आयुक्त का कहना
विजय शंकर शर्मा ने बताया कि आवेदन पत्रों के निस्तारण में होने वाले विलम्ब, राज्य सूचना आयोग में अपीलों की भरमार एवं अधिनियम के दुष्प्रयोग की संभावना को देखते हुए उत्तर-प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली-2015 प्रख्यापित की गई है। यह नियमावली अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, इसमें केन्द्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों, न्यायालयों के निर्णयों तथा अनुभवों का समावेश किया गया यह नियमावली सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदनों का परीक्षण कर निर्णय लेने के स्पष्ट आधार व मापदण्ड निर्धारित करती है।