जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार आवश्यक नहीं : केंद्रीय कानून मंत्री
National. नई दिल्ली, 28 मार्च = सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ‘सरकारी कल्याण योजनाओं के लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं’ पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा है कि केंद्रीय जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक नहीं है। आधार के आवेदन से भी लोग जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसे स्पष्ट कर दें कि आधार अनिवार्य नहीं है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सोमवार को ‘एक जुलाई से देश भर के स्कूलों में मिड-डे मील का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य’ प्रक्रिया पर कहा है कि इस योजना से कोई भी वास्तविक छात्र मिड डे मील से वंचित नहीं होगा। सरकार छात्रों को भोजन के साथ आधार कार्ड भी देगी।
किसी को आधार नहीं होने की वजह से मिड डे मील से वंचित नहीं होना होगा। सभी केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया गया है।